नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने वर्ष 1961 के चुनाव नियमों में हाल ही में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश की याचिका पर केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब-तलब किया।
मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति संजय कुमार की पीठ ने इस संबंध में आदेश पारित किया। चुनाव नियमों में किए गए संशोधनों के तहत सीसीटीवी और चुनाव से जुड़े अन्य दस्तावेजों तक लोगों की पहुंच प्रतिबंधित कर दी गई है।