बीकानेर न्यूज़ डेस्क – बीकानेर (पूर्व) भाजपा विधायक सिद्धि कुमारी समेत चार लोगों को जिला एवं सत्र न्यायालय की अवमानना का नोटिस मिला है। न्यायालय ने पूर्व महाराजा करणी सिंह की वसीयत से प्राप्त संपत्तियों की सूची तैयार कर पेश करने के आदेश दिए थे। त्रिलोचन शर्मा को स्पॉट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। जनवरी में जब कमिश्नर लालगढ़ पैलेस स्थित शिव विलास पहुंचे तो गार्ड ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। कमिश्नर ने कोर्ट में रिपोर्ट पेश की।
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" style="border: 0px; overflow: hidden"” title=”राजस्थान मॉर्निंग टॉप न्यूज़ 12 फरवरी 25, एल्विश यादव पर केस दर्ज, सिद्धि कुमारी को कोर्ट का नोटिस” width=”853″>
इसके बाद कोर्ट ने स्पॉट कमिश्नर को पुलिस सहायता के साथ पैलेस के अंदर जाकर संपत्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश जारी किए। इस पर कमिश्नर को शिव विलास के अंदर जाने की अनुमति तो दे दी गई, लेकिन सभी कमरे नहीं खोले गए। इस कारण सभी संपत्तियों की सूची तैयार नहीं हो पाई। स्पॉट कमिश्नर ने खोले गए सभी कमरों की रिपोर्ट कोर्ट में पेश की। अब पूर्व राजपरिवार की सदस्य राज्यश्री कुमारी के वकील कमल नारायण पुरोहित ने कोर्ट में फिर से अर्जी दाखिल कर शेष कमरों को खुलवाने और संपत्तियों की सूची तैयार करने का अनुरोध किया है।
लालगढ़ पैलेस के वरिष्ठ अधिशासी अधिकारी गोविंद सिंह ने बताया-
सिद्धि कुमारी, संजय शर्मा, मदन सिंह और अविनाश व्यास (गार्ड) को कोर्ट के आदेश की अवमानना के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। इसकी कॉपी हमें अब मिल गई है। मामले की सुनवाई 12 फरवरी को होगी।
कोर्ट ने क्या आदेश दिया…
जानकारी के अनुसार- बीकानेर (पूर्व) विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बुआ राज्यश्री कुमारी (अंतरराष्ट्रीय शूटर) के बीच संपत्ति विवाद में जिला एवं सत्र न्यायालय ने 21 नवंबर 2024 को सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों की सहमति से त्रिलोचन शर्मा को स्पॉट कमिश्नर नियुक्त किया था। उन्हें पूर्व महाराजा करणी सिंह की वसीयत से प्राप्त संपत्तियों की सूची तैयार कर कोर्ट में पेश करने के निर्देश दिए थे।
इससे पहले दो एफआईआर दर्ज हुई थीं…
पहली एफआईआर: सिद्धि कुमारी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। यह रिपोर्ट लक्ष्मी निवास होटल चलाने वाली मेसर्स गोल्डन ट्राइंगल फोर्ट्स एंड पैलेसेज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के राजीव मिश्रा ने दर्ज कराई थी। मिश्रा का आरोप था कि सिद्धि कुमारी होटल चलाने में दिक्कतें पैदा कर रही हैं। सिद्धि कुमारी के पिता नरेंद्र सिंह ने 15 जून 1999 को उनकी फर्म के साथ 19-19 साल की तीन लीज डीड साइन की थी। 57 साल की इस लीज का उन्हें भुगतान भी किया गया था। इसके बाद भी विधायक सिद्धि कुमारी और उनकी बहन महिमा कुमारी ने फरवरी 2011 तक उनसे 4 करोड़ रुपए वसूल लिए थे।
बाद में जब लीज नहीं बढ़ाई तो पैसे भी नहीं लौटाए। दूसरी एफआईआर: सिद्धि कुमारी से जुड़े ट्रस्ट में कोषाध्यक्ष के पद पर संजय शर्मा ने बीछवाल थाने में मामला दर्ज कराया था। इसमें आरोप लगाया था कि देवस्थान विभाग ने राजस्थान पब्लिक ट्रस्ट के प्रावधानों के तहत नए बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के नाम में संशोधन किया है। इसके बाद जब उन्होंने 29 मई 24 को कार्यभार संभाला तो पता चला कि सामान नष्ट हो चुका है। महत्वपूर्ण दस्तावेज छीन लिए गए हैं। इन आरोपों के आधार पर राज्यश्री कुमारी, मधुलिका कुमारी (राज्यश्री की बहन) के साथ ही वहां काम करने वाले हनुवंत सिंह, गोविंद सिंह और राजेश पुरोहित के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई थी।