जयपुर। जनता जल योजना के तहत कार्यरत पंप चालकों को भविष्य में स्थाई कर्मचारियों की श्रेणी में शामिल नहीं किया जाएगा। जलदाय विभाग ने कहा कि इस संबंध में विभाग के पास किसी तरह का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। विभाग का तर्क है कि कुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित मजदूरी के अनुसार मानदेय भुगतान किया जा रहा है।
जनता जल योजना के अन्तर्गत अंशकालिक रूप से कार्यरत सहायक पंप चालकों को मोटर आदि को चलाने के लिए मानदेय भुगतान कुशल श्रमिकों के लिए निर्धारित न्यूनतम मजदूरी 7 हजार 410 रुपए के अनुसार किया जा रहा है। इन्हें स्थाई करने का कोई प्रावधान वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।