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Rajasthan News: आज से बदल गए हैं FASTag से जुड़े ये बड़े नियम, जानिये करने पर अब लगेगा दुगुना जुर्माना

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जयपुर न्यूज़ डेस्क – सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (NPCI) ने FASTag से जुड़े नए नियम लागू करने का फैसला किया है। ये नियम आज यानी 17 फरवरी से लागू होंगे और इनका उद्देश्य टोल भुगतान को आसान बनाना, धोखाधड़ी को रोकना और विवादों को कम करना है। नए नियमों के तहत अगर किसी वाहन का FASTag 60 मिनट तक निष्क्रिय रहता है और टोल पार करने के 10 मिनट बाद भी सक्रिय नहीं होता है तो उस ट्रांजेक्शन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। ऐसी स्थिति में सिस्टम “एरर कोड 176” दिखाएगा और भुगतान विफल हो जाएगा।

टोल ऑपरेटर पर भी जुर्माने का प्रावधान
इसके अलावा अगर वाहन के टोल बूथ से गुजरने के 15 मिनट के भीतर भुगतान नहीं किया जाता है और उस दौरान FASTag में बैलेंस भी कम है तो टोल ऑपरेटर को इसकी जिम्मेदारी लेनी होगी। हालांकि, अगर पैसे कटते हैं तो यूजर 15 दिन की अनिवार्य प्रतीक्षा अवधि के बाद ही शिकायत दर्ज करा पाएगा।

वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखना होगा जरूरी
FASTag यूजर्स को यात्रा से पहले अपने वॉलेट में पर्याप्त बैलेंस रखना जरूरी होगा। पहले यूजर टोल बूथ पर रिचार्ज कराकर तुरंत भुगतान कर सकते थे, लेकिन नए नियमों के तहत ऐसा संभव नहीं होगा। इसलिए पहले से FASTag का स्टेटस चेक करना अनिवार्य होगा। NPCI के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, दिसंबर 2023 में FASTag ट्रांजेक्शन 6 फीसदी बढ़कर 382 मिलियन हो गया, जो नवंबर में 359 मिलियन था। वहीं, कुल ट्रांजेक्शन की वैल्यू दिसंबर में 9 फीसदी बढ़कर ₹6,642 करोड़ हो गई, जबकि नवंबर में यह ₹6,070 करोड़ थी।

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Rajasthan E Khabar Webdesk

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