टोंक न्यूज़ डेस्क – टोंक के समरावता में गत वर्ष 13 नवम्बर को हुई आगजनी व तोड़फोड़ के आरोपी नरेश मीना के खिलाफ नगरफोर्ट पुलिस ने मंगलवार को एसीजेएम कोर्ट उनियारा में चालान पेश कर दिया। मामले में 88 दिन बाद चालान पेश किया गया। अब बुधवार को नरेश मीना की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। इससे पहले 4 फरवरी को पुलिस द्वारा चालान पेश नहीं किए जाने के कारण सुनवाई नहीं हो पाई थी। अब मंगलवार को चालान पेश होने के कारण नरेश मीना की जमानत याचिका पर बुधवार को सुनवाई होगी।
4 फरवरी को होनी थी जमानत याचिका पर सुनवाई
एडवोकेट लाखन सिंह मीना ने बताया कि 13 नवम्बर 2024 को टोंक जिले के देवली-उनियारा विधानसभा उपचुनाव के दौरान रात्रि में समरावता में आगजनी, तोड़फोड़ आदि हुई थी। इसमें नगरफोर्ट थाना पुलिस ने निर्दलीय प्रत्याशी नरेश मीना के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया था। इसका मुकदमा नंबर 167/2024 है।
इस मामले में नरेश मीना की जमानत याचिका जनवरी माह में हाईकोर्ट जयपुर में दायर की गई थी। इस पर 4 फरवरी को राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर में कोर्ट संख्या 19 में सुनवाई होनी थी। इस मामले में सरकारी पक्ष ने हाईकोर्ट में अपनी बात रखते हुए न्यायाधीश को अवगत कराया था कि इसमें अभी तक चालान पेश नहीं किया गया है। इसमें जांच पूरी कर 11 फरवरी को स्थानीय कोर्ट में चालान पेश किया जाएगा। इस पर सुनवाई के बाद न्यायाधीश ने इस मामले में सुनवाई के लिए 12 फरवरी की तारीख दी थी। इसके बाद नगरफोर्ट थाना पुलिस ने इस मामले में अपनी जांच पूरी कर मंगलवार को उनियारा कोर्ट में चालान पेश कर दिया है।
यह था मामला
13 नवंबर को देवली-उनियारा विधानसभा के उपचुनाव के लिए मतदान हुआ था। इसमें समरावता गांव के लोगों ने अपने गांव को उनियारा उपखंड कार्यालय में शामिल करने की मांग को लेकर मतदान का बहिष्कार किया था। उस समय निर्दलीय प्रत्याशी रहे नरेश मीना भी ग्रामीणों की मांग को जायज बताते हुए ग्रामीणों के साथ धरने पर बैठ गए थे।मतदान के बहिष्कार के बावजूद नरेश मीना ने एसडीएम अमित चौधरी पर तीन लोगों को जबरन वोट डालने का आरोप लगाते हुए थप्पड़ जड़ दिया था। अगले दिन 14 नवंबर को पुलिस ने नरेश मीना को धरना स्थल से गिरफ्तार कर लिया था। फिर 15 नवंबर को कोर्ट के आदेश पर उसे जेल भेज दिया गया था। मामले में 60 से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया था, जिनमें से नरेश मीना को छोड़कर सभी लोग जमानत पर रिहा हो चुके हैं।
देवली-उनियारा उपचुनाव में एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नरेश मीना को बुधवार को भी जमानत नहीं मिली। मीना को समरावता में थप्पड़ मारने के बाद हुई हिंसा के मामले में गिरफ्तार किया गया था। एसडीएम को थप्पड़ मारने वाले नेश मीना की जमानत याचिका खारिज हो गई है। नरेश समरावता मामले में जेल में बंद है। उनियारा एसीजेएम कोर्ट में न्यायाधीश सुरभि सिंह ने शुक्रवार को नरेश मीना की याचिका खारिज कर दी। राजस्थान के देवली-उनियारा में एसडीएम को थप्पड़ मारने के मामले में पुलिस ने गुरुवार को नरेश मीना को गिरफ्तार किया था। नरेश मीना की गिरफ्तारी के बाद समरावता गांव में फिर बवाल हो गया। मीना के समर्थकों ने पुलिस की गाड़ियों को रोकने के प्रयास में सड़क जाम कर दी। देवली-उनियारा के समरावता गांव की सड़क पर टायर भी जलाए गए।