जयपुर न्यूज़ डेस्क, जयपुर मेट्रो-प्रथम की पॉक्सो मामलों की विशेष कोर्ट-3 ने खो-नागोरियन थाना इलाके में नाबालिग 7 व 9 साल की दो बहनों पर लैंगिक हमला कर उनसे दुष्कर्म करने वाले अभियुक्त दिनेश धानका उर्फ धन्नयो को 20 साल की कैद और 1.10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया।
कोर्ट के जज हेमराज गौड़ ने फैसले में कहा कि अभियुक्त पीड़िताओं के पास में रहता था और टॉफी व अन्य चीजें दिखाकर उन्हें अपने कमरे में बुलाता था और उन पर लैंगिक हमला कर उनसे दुष्कर्म करता था। इस दौरान उनके घर पर कोई भी नहीं होता था और वह पीड़िताओं के स्कूल से दोपहर दो बजे बाद आने के बाद ही उन्हें बुलाता था। वहीं, यह बात किसी को बताने पर घरवालों को जान से मारने की धमकी भी देता था। अभियुक्त का अपराध गंभीर है और ऐसे में उसके लिए कोई नरमी नहीं बरती जा सकती।
विशेष लोक अभियोजक रचना मान व पीड़िता के अधिवक्ता रोहित कुमार माचावाल ने बताया कि पीड़िताओं की मां ने 4 नवंबर, 2023 को अभियुक्त के खिलाफ खो-नागोरियन पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा था कि उनके काम पर जाने के बाद आरोपी उन्हें टॉफी, चॉकलेट इत्यादि दिखाकर अपने मकान में बुलाता था। साथ ही बहला-फूसलाकर उनके साथ अश्लील हरकतें एवं दुष्कर्म करता था। किसी को बताने पर घरवालों को जान से मारने की धमकी भी देता था। उसने 30 अक्टूबर, 2023 को भी गलत काम किया था। पीड़िताओं ने मां के सांत्वना देकर पूछने पर घटना की जानकारी दी।पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई करते हुए अभियुक्त को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया। अभियुक्त की ओर से कहा गन्दे पानी को लेकर उनका झगड़ा हुआ था। बेटियों को पढ़ा-लिखाकर एवं समझाकर उसके खिलाफ झूठी रिपोर्ट दर्ज कराई है। कोर्ट ने मेडिकल सबूतों व पीड़िताओं सहित अन्य की गवाही पर अभियुक्त को कैद व जुर्माने की सजा सुनाई।