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Rajasthan News: जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने पर विलंब शुल्क में छूट, अधिसूचना जारी 

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जयपुर। राज्य सरकार ने राजस्थान वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 128 के तहत प्राप्त शक्तियों का उपयोग करते हुए विलंब शुल्क में छूट देने की अधिसूचना जारी की है। यह छूट वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2022-23 तक की वार्षिक रिटर्न (FORM GSTR-9) दाखिल करने में देरी पर लागू होगी।

इस छूट के तहत, जो पंजीकृत व्यक्ति FORM GSTR-9 के साथ FORM GSTR-9C (सुलह विवरणी) दाखिल करने में असमर्थ रहे हैं, वे 31 मार्च 2025 तक यह विवरणी दाखिल कर सकते हैं। इस विलंब शुल्क में छूट केवल उसी राशि तक सीमित होगी जो अधिनियम की धारा 47 के तहत निर्धारित है।

हालांकि, पहले से भुगतान किए गए विलंब शुल्क की धनवापसी नहीं की जाएगी। यह कदम करदाताओं को वार्षिक रिटर्न और सुलह विवरणी दाखिल करने में प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है। सरकार का यह निर्णय करदाताओं को राहत प्रदान करेगा और जीएसटी अनुपालन प्रक्रिया को सरल बनाने की दिशा में सहायक सिद्ध होगा।

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Rajasthan E Khabar Webdesk

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