बूंदी न्यूज़ डेस्क – बूंदी के विशेष न्यायाधीश संजय कुमार गुप्ता की अदालत ने एक गंभीर मामले में अहम फैसला सुनाया है। मां-बेटे पर धारदार हथियार से हमला करने के आरोपी को 7 साल की कैद और 16 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। घटना 4 अक्टूबर 2015 की शाम करीब 7 बजे की है। ठीकरिया चारणान गांव की 60 वर्षीय पार्वती बाई और उसके बेटे रामस्वरूप के साथ हुई।
उस दिन रामशंकर पुत्र जगन्नाथ गुर्जर ने रामस्वरूप को घर से बाहर बुलाया। जैसे ही रामस्वरूप बाहर आया और उसकी मां पार्वती भी उसके पीछे आई तो रामशंकर ने धारदार कुल्हाड़ी से रामस्वरूप के सिर पर हमला कर दिया। पार्वती बाई ने बीच-बचाव करने की कोशिश की तो दूसरे आरोपी नेवा लाल पुत्र जगन्नाथ ने कुल्हाड़ी से उसके दाहिने हाथ की कलाई पर हमला कर दिया, जिससे खून बहने लगा। इस दौरान दुर्गालाल और धनपाल आ गए और दोनों पक्षों को अलग कर दिया।
आरोपियों ने रामस्वरूप पर जान से मारने की नीयत से हमला किया था। अदालत ने सभी गवाहों और सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी करार देते हुए कड़ी सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक तोषनीवाल ने मामले की पैरवी करते हुए 13 गवाह और 18 दस्तावेज पेश किए।