जयपुर न्यूज़ डेस्क – एसआई भर्ती घोटाले की सुनवाई आज राजस्थान हाईकोर्ट में होगी। इससे पहले समय की कमी के कारण शुक्रवार को सुनवाई नहीं हो सकी थी। आज की सुनवाई में राजस्थान लोक सेवा आयोग (आरपीएससी) अपना पक्ष रखेगा। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने आरपीएससी की कार्यप्रणाली पर कड़ी टिप्पणी की थी। कोर्ट ने पूछा था कि क्या यह संस्था लगभग समाप्त हो चुकी है और इसके लिए कोई जिम्मेदार है या नहीं? कोर्ट ने आरपीएससी के चेयरमैन को भी फटकार लगाई थी और सवाल किया था कि जब पेपर लीक में आयोग के सदस्य शामिल थे तो एफआईआर क्यों नहीं दर्ज की गई?
आरपीएससी पर उठाए थे गंभीर सवाल
राज्य विशेष शाखा (एसओजी) की रिपोर्ट में भी आरपीएससी पर गंभीर सवाल उठाए गए थे। रिपोर्ट के अनुसार पहले यह परीक्षा एक दिन में होनी थी, लेकिन बाद में इसे तीन दिन में कराया गया, जबकि इससे बड़ी परीक्षाएं एक दिन में कराई गई थीं। एसओजी ने यह भी कहा था कि परीक्षा केंद्रों के चयन में पारदर्शिता नहीं बरती गई और केंद्रों पर जैमर, कैमरे और वीडियोग्राफी जैसे सुरक्षा इंतजाम नहीं किए गए। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरपीएससी ने गोपनीयता के नाम पर जांच में अपेक्षित सहयोग नहीं किया और कई सरकारी काम अनौपचारिक तरीके से किए गए।
आरपीएससी अपनी सफाई पेश कर सकता है
आरपीएससी आज की सुनवाई में अपनी सफाई पेश कर सकता है। इस मामले में सरकार की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह पैरवी कर रहे हैं। वे लगातार याचिकाकर्ताओं की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। वहीं, भर्ती रद्द करने की मांग कर रहे याचिकाकर्ता कैलाश शर्मा की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता आरपी सिंह और अधिवक्ता हरेंद्र नील पैरवी कर रहे हैं।
आ सकता है फैसला
इस मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और करीब सौ प्रशिक्षु एसआई भी पक्षकार बने हैं। प्रशिक्षु एसआई की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता स्वदीप सिंह होरा, अधिवक्ता तनवीर अहमद, आरएन माथुर समेत अन्य वकील पैरवी कर रहे हैं। इन सभी पक्षों की दलीलों के आधार पर आज की सुनवाई में अहम फैसला आ सकता है।