---Advertisement---

Rajasthan News: शव की मुट्ठी में मिले थे हत्यारे के बाल, घनश्याम केसवानी हत्याकांड के 3 दोषियों को उम्रकैद

---Advertisement---

अजमेर। अपर सेशन न्यायालय (महिला उत्पीड़न प्रकरण) के न्यायाधीश राजेश मीणा ने लाखन कोटड़ी निवासी घनश्याम केसवानी की हत्या के दोषी जूनागढ़ निवासी अशवद, झारखंड निवासी इमरान उर्फ हाफिज और उज्जैन निवासी सलीम को उम्रकैद व 40-40 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी है। न्यायाधीश ने यह निर्णय आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनाया है। अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद के अनुसार मृतक घनश्याम अकेला रहता था और पैसों के लेन-देन का काम करता था। आरोपियों ने उसे लूटने के इरादे से वारदात की। उन्होंने रस्सी से गला घोंटा और फिर रस्सी खुली नहीं तो उसे ब्लेड से काटने का प्रयास करने पर मृतक लहूलुहान हो गया। मृतक के घर में लगे सीसीटीवी कैमरे में वारदात कैद हो गई थी।

उधर, आरोपियों द्वारा गला घोंटते समय मृतक ने एक के सिर को दोनों हाथों से जोर से पकड़कर बचाव का प्रयास किया था। उसकी मुट्ठी में आरोपी के बाल टूट कर आ गए थे। बाल और घटनास्थल पर मिले फिंगर प्रिन्ट सहित सीसीटीवी कैमरे के फुटेज आरोपियों का अपराध प्रमाणित करने में मददगार रहे। अदालत में अपर लोक अभियोजक अशरफ बुलंद खां ने आरोपियों द्वारा अपराध करना प्रमाणित करने के लिए 87 दस्तावेजी साक्ष्य व 18 आर्टिकल प्रस्तुत किए और 19 गवाहों के बयान दर्ज करवाकर उन्हें सख्त से सख्त सजा देने का आग्रह किया।

---Advertisement---

लेखक के बारें में....

Rajasthan E Khabar Webdesk

Leave a Comment

loader