बाड़मेर न्यूज़ डेस्क , बाड़मेर में पुलिस ने पहली बार हिस्ट्रीशीटर तस्कर की करीब 2 करोड़ की अवैध प्रॉपटी को फ्रिज किया है। जिले के गालाबेरी गांव में हिस्ट्रीशीटर के आलीशान घर के आगे संपत्ति फ्रिज करने का बोर्ड लगाया है। इसके अलावा हिस्ट्रीशीटर की क्रेटा कार और 3 बसों को भी फ्रिज किया है।
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एएसपी जसाराम बोस ने बताया- विरधाराम पुत्र भैराराम जो सदर थाने का हिस्ट्रीशीटर है। एनडीपीएस एक्ट के तहत अवैध संपत्ति अर्जित की है। जिसमें 68F(2) के तहत कार्रवाई की जाती है। पूरी कानूनी कार्रवाई करने के बाद आज 12 बजे यह फ्रीज की गई है। यह कार्रवाई जिले में पहली बार हुई है, लेकिन अब आगे भी जारी रहेगी। अन्य हिस्ट्रीशीटर अपराधियों का भी रिकॉर्ड तैयार किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि एनडीपीएस एक्ट के तहत जो भी पदार्थ आते है। उसको अवैध तरीके से बेचने से जो संपत्ति अर्जित की जाती है। उनमें इस एक्ट के तहत कार्रवाई की जाती है। एक रेजिडेंशियल हाउस, एक हुंडई क्रेटा कार, तीन स्लीपर बसों को फ्रीज किया है। यह संपत्ति विरधाराम और उसकी पत्नी के नाम से है।
2012 से अब तक कई मामले हैं दर्ज
पुलिस ने बताया- विरधाराम के खिलाफ पहला मामला साल 2012 में दर्ज हुआ था। इसके बाद एनडीपीएस एक्ट के कुल 3, मारपीट के 3 और आर्म्स एक्ट के 2 समेत करीब 10 मामले दर्ज है। फ्रीज किए मकान, कार और बसों की अनुमानित कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। फ्रीज की कार्रवाई के दौरान यह लोग अंदर रह सकते है, लेकिन इसको बेच या हस्तांतरण नहीं कर सकते है।सदर थाना सीआई सत्यप्रकाश विश्नोई ने बताया कि गाड़ियों पर कार्रवाई के लिए संबंधित आरटीओ को पत्र भेजा है। वे गाड़ियों को ब्लैकलिस्ट करने की कार्रवाई करेंगे। इसके बाद इन गाड़ियों की खरीद- फरोख्त नहीं हो सकेगी। फिलहाल विरधाराम जमानत पर बाहर है। हालांकि कार्रवाई के समय पुलिस को वह अपने घर पर नहीं मिला।कार्रवाई के दौरान एएसपी जस्साराम बोस, डीएसपी रमेश कुमार शर्मा, सदर थानाधिकारी सत्यप्रकाश मय पुलिस जाब्ता तैनात रहा है।
पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर के घर के आगे बोर्ड लगाया है। जिसमें लिखा है-
‘यह संपत्ति आवासीय भवन गांव गालाबेरी शिवकर तहसील बाड़मेर जिला बाड़मेर विरधाराम पुत्र भैराराम को धारा 68F(2) of NDPS ACT 1985 के प्रावधानों के तहत थानाधिकारी पुलिस थाना सदर बाड़मेर राजस्थान की ओर से फ्रीजिंग किया गया है, जो कि सक्षम प्राधिकारी व प्रशासक SRFEM(FOP) ACT & NDPS ACT Delhi भारत सरकार के आदेश क्रमांक CA/DL/RMJ/NDPS/POL/593/24-25/8032 दिनांक 18-12-24 द्वारा अनुमोदित किया गया है।उक्त संपत्ति का सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना बेचना/ खरीदना, गिरवी रखना, हस्तांतरित करना विधि विरुद्ध है।